अन्य पिछडे वर्ग के पात्र व्यक्ति शादी अनुदान योजनान्तर्गत करें आवेदन

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रोहित कुमार ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा अन्य पिछडे वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश दिये गये हैं।
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2025-07-05 09:49:50

अलीगढ़। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रोहित कुमार ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा अन्य पिछडे वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश दिये गये हैं। योजना के तहत प्रति लाभार्थी 20 हजार रुपये लाभार्थी बैंक खाते में विभाग द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जाती है। उन्होंने नवीन दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक के पास ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपना आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण हों), शादी का कार्ड होना आवश्यक है। आवेदक की आय शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। उन्होंने बताया कि योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों की वरीयता प्रदान की जायेगी। आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है किन्तु उक्त अबधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिये। उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग के जातियों की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित जातियों एवं वर्ग के आवेदक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान के लिए पात्र नहीं हैं। विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य है। वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई भी मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं की जाएगी। शादी अनुदान योजना से सम्बन्धित विस्तृत दिशा-निर्देश बेबसाइट Shadianudan.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित है। अन्य किसी जानकारी के लिए विकास भवन स्थित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

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